ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में हिंदू पक्ष को अदालत से झटका

 

वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के सबसे पुराने मामले में शुक्रवार को हिंदू पक्ष को अदालत से झटका लगा है। सबसे पुराने यानी 1991 में दायर मुकदमे में संपूर्ण सर्वे की मांग वाली अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट) युगुल शंभू की अदालत ने 19 अक्तूबर को इस अर्जी पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। मुकदमे के वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी की ओर से ज्ञानवापी के वजू खाना समेत संपूर्ण परिसर के सर्वे की मांग की गई थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एएसआई सर्वे का शेष हिस्सा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संरक्षित है। इसके साथ ही हिंदू पक्ष की ओर से संपूर्ण सर्वेक्षण करने की मांग के समर्थन में कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए आगे का सर्वेक्षण आवश्यक नहीं है।

हिंदू पक्ष की ओर से पिछली सुनवाई में वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी ने एएसआई सर्वे से अतिरिक्त वुजूखाना और तहखाना के सर्वेक्षण की मांग उठाई थी। उनका कहना है कि पूर्व में फास्ट ट्रैक कोर्ट की ओर से संपूर्ण सर्वेक्षण का आदेश हुआ है, जिसे विपक्षी अंजुमन की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने अंजुमन की आपत्ति को खारिज कर लोअर कोर्ट को त्वरित सुनवाई का आदेश दिया था।

Source: Divya Himachal

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